SC ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के जमानत से किया इनकार

राणा कपूर
राणा कपूर

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की जमानत याचिका को सुनने से इनकार किया। कपूर ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ली। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोट किया कि यह मामला पूरे वित्तीय प्रणाली को हिलाकर रख दिया था। 2018 में, कहा जाता है कि यस बैंक ने ध्‍यान देने योग्य अधिवादी के रूप में 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इसके साथ ही ध्‍यान देने योग्य अधिवादी की सहायक कंपनी को 750 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया था। कपूर के तथाकथित रिश्वती रूपी किकबैक्स कहा जाता है कि वह डीओआईट अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राॅवेट लिमिटेड को ऋण प्रदान करके प्राप्त करते थे, जो कि कपूर की पत्नी और बेटियों द्वारा स्वामित्व रखने वाली आरएबी एंटरप्राइजेज की संपूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।

उनकी पहली जमानत आवेदन को फरवरी 2021 में उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। कपूर ने दुसरी जमानत आवेदन दाखिल किया था जिसमें यह दावा किया था कि पैसे की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अधिकतम सजा सात साल की होती है, और कपूर को तीन सालों से हिरासत में रखा गया है।

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