हरियाणा नूंह हिंसा पर SC के सख्त आदेश-न हिंसा हो और न दे कोई हेट स्पीच…केंद्र सरकार रखे कड़ी नजर

नूंह हिंसा
नूंह हिंसा

हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश दिए हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिल्ली-एनसीआर में कोई घृणा भाषण न दिया जाए या कोई हिंसा न हो। साथ ही कोर्ट ने संवदेनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात करने और सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और हरियाणा सरकार को नोटिस भी जारी किया है।

याचिकाकर्ता की ओर से रैली और भाषणों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हेट स्पीच पर पीठ का फैसला है, हम आदेश दे रहे हैं कि कोई हेट स्पीच ना हो। सरकार से सुनिश्चित करें कि कोई हिंसा या हेट स्पीच नहीं होने दें। अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। अदालत ने कहा है कि अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की जरूरत हो तो लगाएं, सीसीटीवी और वीडियो को रिकॉर्ड में रखें। वकील सीयू सिंह ने कहा है कि हरियाणा में लगातार भड़काऊ भाषण हो रहे हैं, हमारी मांग है कि रैली, प्रदर्शन, भाषणों और सभाओं पर रोक लगाई जाए। अदालत ने पूछा कि कौन-सी रैली में भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, उसकी जानकारी दी जाए। हालांकि, नूंह समेत हरियाणा के कई इलाकों में हुए बवाल में अभी तक 6 लोगों की मौत हो गई है।

इसमें यह भी दिखाया गया है कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से रैली और भाषणों को रोकने की मांग की थी, जिसपर कोर्ट ने विचार किया है। इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।                                                                                                                                                                                ये भी पढ़ें ICICI बैंक समेत इन बैंकों ने बढ़ाया एमसीएलआर, बढ़ेगा EMI का बोझ