एसजीपीसी प्रतिनिधिमंडल की राज्यपाल पुरोहित से मांग, संशोधित गुरुद्वारा विधेयक को करें रद्द

एसजीपीसी प्रतिनिधिमंडल की राज्यपाल पुरोहित से मांग
एसजीपीसी प्रतिनिधिमंडल की राज्यपाल पुरोहित से मांग

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) के प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को एक ज्ञापन सौंपा और उनसे आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा हाल ही में पारित सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 को रद्द करने का आग्रह किया।
ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन करने का निर्णय असंवैधानिक था।
धामी ने कहा, ”सीएम मान अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चले गये हैं. सरकार ने गुरबानी के प्रसारण को मुद्दा बनाकर सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में हस्तक्षेप किया है।

“यह कदम संविधान का सीधा उल्लंघन है। सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में कोई भी संशोधन केवल एसजीपीसी की सिफारिशों पर केंद्र द्वारा किया जा सकता है। पंजाब सरकार को एसजीपीसी के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।”
धामी ने कहा कि गुरबानी के प्रसारण से जुड़ा मामला पूरी तरह से प्रशासनिक है और आप सरकार राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा, ”सीएम मान एसजीपीसी को कमजोर करना चाहते हैं. हालाँकि, सिख समुदाय ऐसा नहीं होने देगा।”

एसजीपीसी प्रमुख ने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह संविधान के अनुसार विधेयक की जांच करेंगे और कोई अन्याय नहीं होने देंगे।

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