महिला आरक्षण बिल, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा प्रदान करने का प्रावधान है, मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया और इस पर बुधवार को सदन में चर्चा की जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल नए संसद भवन में लोकसभा की पहली बैठक में यह बिल पेश किया। इस बिल का नाम “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” दिया गया है।
महिला आरक्षण विधेयक, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा प्रदान करने का प्रावधान है, मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया है और इस पर बुधवार को सदन में चर्चा की जाएगी। इस बिल का नाम “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” रखा गया है। सांसदों के बीच इस विधेयक को पास करने की चर्चा जारी रहेगी, और इसके लिए सदन में विस्तारित चर्चा की जाएगी। इस बिल के प्रावधान के तहत, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण होगा, और लोकसभा में एससी/एसटी के लिए भी सीटों का आरक्षण होगा।
महिला आरक्षण विधेयक, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा प्रदान करने का प्रावधान है, अर्जुन मेघवाल द्वारा पेश किया गया है। मेघवाल ने बताया कि इस विधेयक के पारित होने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों की संख्या बढ़कर 181 हो जाएगी। सदन में विधेयक को पारित करने के लिए आज चर्चा की जाएगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इसे 21 सितंबर को राज्यसभा में उठाया जाएगा।
ये भी पढें: मैं भारत को ‘उकसाने’ की कोशिश नहीं कर रहा: पीएम ट्रूडो