Sukhram Vishnoi,जयपुर, 21 मार्च (वार्ता) : राजस्थान के श्रम राज्यमंत्री सुखराम विश्नोई ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि प्रदेश में गत चार वर्षों में 5302 बच्चों को बालश्रम से मुक्त कराया गया है। विश्नोई प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक इन बच्चों को बालश्रम से मुक्त कराया गया। उन्होंने कहा कि इनमें से विभिन्न मामलों में एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की गई है और 284 प्रकरणों में आरोपियों को सजा भी दी गई है।
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उन्होंने बताया कि सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में इस अवधि में सात बच्चों को बालश्रम से मुक्त कराया गया है और इन सातों प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराने के बाद चालान भी प्रस्तुत किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित कराना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। इससे पहले उन्होंने विधायक अमृतलाल मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर के अन्तर्गत सराडा, जयसमंद, सेमारी व झल्लारा तहसील में गत चार वर्षों में मुक्त कराए बाल श्रमिकों से संबंधित विवरण सदन के पटल पर रखा।
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