न्यू दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश में बेरियम (बेरिलियम) युक्त ग्रीन क्रैकर्स बनाने की मंजूरी देने से मना कर दिया है। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर पूरी प्रतिबंध कायम किया है, चाहे वो ग्रीन क्रैकर्स हों या कोई सामान्य पटाखे हों।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, दिल्ली को छोड़कर देश की बाकी जगहों पर ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन इसमें बेरियम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर बाकी राज्यों पर ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल की इजाजत दी है।
इसके अलावा, पटाखों में लड़ियों और रॉकेट्स का इस्तेमाल भी बैन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ पटाखे चलाने वालों पर कार्रवाई से कुछ नहीं होगा, इसके तह तक जाना होगा।
यह फैसला जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने सुनाया। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में हर तरह के पटाखे बैन हैं, चाहे वो ग्रीन क्रैकर्स हों या कोई सामान्य पटाखे हों। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर पूरी प्रतिबंध कायम किया है।