सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली अध्यादेश पर की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली अध्यादेश पर की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली अध्यादेश पर की सुनवाई

Supreme Court On Delhi Ordinance: सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें वे केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग की। सीजेआई (Chief Justice of India) ने उन्हें नोटिस जारी करने का फैसला किया है और सुनवाई की तारीख को दो हफ्तों के बाद तय किया है। उपराज्यपाल के वकील ने भी मामले में पक्ष बनाने के लिए अनुरोध किया है।

सिंघवी ने कहा कि नई व्यवस्था में दो अधिकारी मिलकर मुख्यमंत्री की बात को काट सकते हैं। इसके बाद मामला उपराज्यपाल को भेजा जाएगा, जो सुपर सीएम जैसे हैं। उन्होंने इस अध्यादेश के आधार पर 471 लोगों को पद से हटाया गया है, जिनमें से कई ऑक्सफोर्ड जैसे प्रमुख विश्वविद्यालयों से शिक्षित हैं। इस मुद्दे पर भी सुनवाई होगी।

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