उत्तराखंड के पुरोला गांव में 15 जून को होने वाले महापंचायत की अनुमति नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत नहीं दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसपर सुनवाई से इंकार कर दिया है। SC ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून के अनुसार ये प्रशासनिक मुद्दा है, आप इसके लिए हाईकोर्ट जा सकते है। कानून व्यवस्था का राज्य सरकार का मसला है। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? आपको पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा की आपको प्रशासन पर यकीन क्यों नहीं है?आपको क्यों लगता है कि प्रशासन इस पर कोई कार्यवाई नहीं करेगा? आपको बता दें कि पुरोला में महापंचायत के लिए विश्व हिंदू परिषद और प्रधान संगठन की ओर से अनुमति मांगी गई थी.
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