Delhi Ordinance : देश की राजधानी दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी केन्द्र सरकार के अध्यादेश को दिल्ली सरकार ने संवैधानिक चुनौती जिसको टालने के साथ ही कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अध्यादेश पर रोक की मांग की. सीजेआई ने कहा कि हम केंद्र को नोटिस जारी कर रहे हैं. जिसपर सीजेआई ने विस्तार से सुनवाई की जरूरत बताते हुए 2 हफ्ते बाद सुनवाई की बात कही.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के तबादले और उनकी पदस्थापना के लिए एक प्राधिकरण गठित करने के उद्देश्य से 19 मई को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 जारी किया था.
Delhi Ordinance : दिल्ली सरकार ने अध्यादेश की वैधता पर उठाए कड़े सवााल
इसके साथ ही केजरीवाल सरकार ने अध्यादेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह अध्यादेश देश के संघीय ढांचे, वेस्टमिंस्टर शैली के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नष्ट करता है जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुच्छेद 239एए में संवैधानिक रूप को निहित करता है.
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