उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवपी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 जुलाई) शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है. इस दौरान मस्जिद कमेट हाई कोर्ट जा सकती है. गौरतलब है कि ये सर्वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की 40 सदस्यीय टीम कर रही थी. वजूखाने को छोड़कर परिसर में हर जगह सर्वे करने का आदेश था. यह सर्वे वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर हो रहा था. एएसआई को सर्वे की रिपोर्ट 4 अगस्त तक अदालत में सौंपनी है. सर्वे को लेकर प्रशासन सतर्क है और परिसर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए.
दरअसल, अगस्त 2021 में पांच महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिविजन) के सामने एक वाद दायर किया था. इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी. ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए, क्योंकि मंदिर को तोड़कर यहां मस्जिद बनाई गई थी. यहां हिंदुओं को भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा करने का हक मिलना चाहिए. साथ ही हिंदू पक्ष का दावा है कि साल 1991 का वॉरशिप एक्ट लागू नहीं होता.