तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की ईडी गिरफ्तारी, न्यायिक हिरासत वैध: मद्रास उच्च न्यायालय

सेंथिल बालाजी
सेंथिल बालाजी

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी और उसके बाद निचली अदालत द्वारा दी गई न्यायिक हिरासत को वैध ठहराया।

मंत्री की गिरफ्तारी से संबंधित याचिका पर खंडपीठ के खंडित फैसले के बाद मामले की सुनवाई करने वाले तीसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी वी कार्तिकेयन ने गिरफ्तारी और हिरासत को वैध ठहराया।

न्यायमूर्ति निशा बानू और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर खंडित फैसला सुनाया था।

न्यायमूर्ति निशा बानो ने माना था कि ईडी के पास हिरासत मांगने की कोई शक्ति नहीं है और कहा कि एचसीपी कायम रखने योग्य है। हालाँकि, न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती इससे सहमत नहीं थे।

ईडी ने पिछले महीने राज्य के परिवहन विभाग में हुए नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था और वह अब भी बिना विभाग के मंत्री बने हुए हैं।

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