एक्सचेंज फाइलिंग मे अपने बयान में बताया गया है कि अनिल अग्रवाल की सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक पर टैक्स अथॉरिटी द्वारा 1.81 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी ने फाइलिंक में जानकारी दी कि उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर, डिवीजन-ए, सेंट्रल जीएसटी ऑडिट सर्कल, सीजीएसटी उदयपुर से सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 74(9) के तहत 1,81,06,073 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश मिला है। यह जुर्माना जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए एसजीएसटी अधिनियम, 2017 और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 के प्रावधान के तहत लगाया गया है।
इसलिए लगा जुर्माना
कंपनी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ गलत तरीके से नहीं उठाया था। वे मानते हैं कि उनका इस मामले पर अपीलीय स्तर पर सुरक्षित हो सकता है और उन्हें इस आदेश से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।
स्टार हेल्थ कंपनी को 39 करोड़ रुपये का नोटिस
स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी को सोमवार को मुंबई के जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय से 39 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस की जानकारी कंपनी ने फाइलिंग में दी है। यह कारण बताओ नोटिस जुलाई 2017 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान लगाया गया है और इससे कंपनी द्वारा प्राप्त प्रीमियम पर जीएसटी देनदारी का भुगतान न करने से संबंधित है।
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