झारखंड में सरकारी टीचर भर्ती प्रक्रिया में हुई रोक को हटाया गया है, जिससे शिक्षक बनने का मार्ग साफ हो गया है। झारखंड में इस भर्ती के लिए कुल 26,001 पदों पर भर्ती की जानी थी, जिसमें पारा शिक्षकों के लिए 12,868 पद थे।
इस भर्ती के अंतर्गत प्राथमिक स्तर से लेकर पांचवीं कक्षा तक के लिए 5,469 पदों पर उम्मीदवारों का चयन होना था, जबकि छठी से आठवीं कक्षा तक के लिए 7,399 पदों को भरा जाना था।
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन ने इस मामले में फैसला देने के बाद हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटा दिया। इससे पहले, हाईकोर्ट ने इस भर्ती की विज्ञापन प्रक्रिया पर रोक लगाई थी, जो पांच सितंबर 2023 को जारी की गई थी।
सहायक आचार्य नियुक्ति के नियम नियमावली 2022 में संविदा कर्मियों के लिए आरक्षण को खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद सरकार ने संशोधित सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 बनाई, जिसमें केवल पारा शिक्षकों के लिए 50% का आरक्षण दिया गया है।
फिर से आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सरकार के निर्देश का पालन करना होगा, और जिन उम्मीदवारों ने पहले से ही आवेदन किया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
इस खबर के साथ, वे उम्मीदवार भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने पहले आवेदन करने का अवसर नहीं पाया था। इससे झारखंड के उम्मीदवारों के लिए यह खुशखबरी है कि वे फिर से इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
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