देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए. यानी उपराज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री ही दिल्ली का असली बॉस होगा.
दिल्ली सरकार के पाास होंगे ये सभी अधिकार
- अधिकारियों की तैनाती और तबादला
- उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी.
- पुलिस, पब्लिक आर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास रहेगा.