केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से आज को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय आयकर विभाग (ED) के प्रमुख संजय मिश्रा को तीसरा एक्सटेंशन देने का आदेश रद्द कर दिया है। SC ने रद्द करते हुए कहा कि ED चीफ का तीसरी बार एक्सटेंशन सही नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि ईडी निदेशक का तीसरी बार सेवा विस्तार अवैध है और कानूनानुसार मान्य नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के लिए राहत देते हुए सेवा विस्तार के नियमों में संशोधन को सही माना है।
सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया है कि ED निदेशक संजय कुमार मिश्रा का सेवा विस्तार अवैध है, लेकिन उन्हें 31 जुलाई 2023 तक उसी पद पर बनाए रखा जाएगा ताकि आने वाले समय में आर्थिक अपराधों की जांच और सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके। इसका कारण है कि एनएफएटीएफ (आर्थिक अपराध जांच नेतृत्वक निदेशालय) की समीक्षा होने वाली है। कोर्ट ने कहा कि सेवा विस्तार के नियमों में संशोधन को सही माना जाता है। कोर्ट ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार को कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति दी है।
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