भारत के अद्वितीय पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने सलाह दी है कि सभी आधार संख्या धारकों को अपने समर्थन दस्तावेजों को अपने आधार में अब तक की तारीख से 10 साल के अंतराल में कम से कम एक बार अपडेट करना चाहिए ताकि उनके डेटा की सटीकता सुनिश्चित हो। और उस उद्देश्य के लिए UIDAI ने नागरिकों के लिए आधार कार्ड दस्तावेजों के फ्री में अपडेशन की सुविधा भी शुरू की है।
यह सेवा वास्तव में UIDAI के मुफ्त आधार कार्ड दस्तावेज अपडेशन का एक विस्तार है। अब, नागरिक जून 14 की पूर्व अंतिम तारीख के बजाय 30 सितंबर तक अपने आधार दस्तावेज़ों को नि: शुल्क अपडेट कर सकते हैं। यह मुफ्त सेवा केवल मेरे आधार पोर्टल पर उपलब्ध है। हालांकि, यदि आप भौतिक आधार केंद्रों का उपयोग करना पसंद करते हैं, तो आपको फिर भी 50 रुपये का शुल्क लगेगा।
ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से आज ही करें आधार में अपने दस्तावेज़ अपलोड|
यह सेवा सितम्बर 14, 2023 तक https://t.co/Z9YUKLJabw पर निःशुल्क उपलब्ध है। pic.twitter.com/3YnjUbRkyS
— Aadhaar (@UIDAI) August 2, 2023
यदि आपको जनसांख्यिकीय जानकारी (नाम, जन्म तिथि, पता इत्यादि) को अपडेट करने की आवश्यकता है, तो आपके पास दो विकल्प हैं: आप या तो मानक ऑनलाइन अपडेट सेवा का उपयोग कर सकते हैं या अपने स्थानीय आधार केंद्र पर जा सकते हैं। दूसरे मामले में, मानक शुल्क लिया जाएगा।
नि: शुल्क रूप से UIDAI वेबसाइट पर अपडेट करने की प्रक्रिया
स्टेप 1: https://myaadhaar.uidai.gov.in/ पर लॉग इन करें।
स्टेप 2: ‘डॉक्यूमेंट अपडेट’ चुनें और विकल्प पर क्लिक करें। आपका विवरण प्रदर्शित होगा।
स्टेप 3: विवरणों की पुष्टि करें और अगले हाइपरलिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 4: ड्रॉपडाउन सूची से पहचान प्रमाण और पता प्रमाण दस्तावेज़ का चयन करें।
स्टेप 5: स्कैन किए गए प्रतिलिपियों को अपलोड करें और भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
पिछले दस वर्षों के दौरान आधार नंबर ने भारतीय नागरिकों के लिए एक व्यापक मान्यता प्राप्त पहचान प्रमाणिका बन गया है। आधार आधारित पहचान का उपयोग लगभग 1,200 सरकारी पहलों और कार्यक्रमों में किया जाता है, जो संघीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित होते हैं। साथ ही, बैंक और एनबीएफसी जैसे वित्तीय संस्थानों जैसे सेवा प्रदाताओं द्वारा भी अन्य कई सेवाएं भी आधार का उपयोग कर रहे हैं ताकि उन्हें सहज रूप से उपभोक्ताओं को प्रमाणित करने और भरोसेमंद करने की सुविधा मिल सके।
आधार नंबर धारकों को आधार नामांकन और अद्यतन नियम, 2016 के तहत, उन्हें अपने आधार में सहायक दस्तावेज़ दस वर्षों के अंतराल में एक बार अपडेट करने की अनुमति है ताकि उनके डेटा की सटीकता बनी रहे।
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