Umesh Pal murder case: अतीक अहमद को साबरमती जेल से फिर प्रयागराज लाया जाएगा

Umesh Pal murder case
Atique ahmed

Umesh Pal murder case: गैंगस्टर अतीक अहमद के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। उन्हें प्रयागराज ले जाया जाएगा। खबरों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश पुलिस नए सिरे से वारंट लेकर साबरमती जेल पहुंच गई है। धूमनगंज थाने में कुख्यात माफिया अतीक अहमद व उसके बेटे समेत 13 पर धारा 147 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। सूची में असद कालिया, शकील, शाकिर, सबी अब्बास, फैजान, सैफ, नामी, अफ्फान, महमूद, मौद और असलम भी शामिल हैं।

अतीक अहमद दोषी करार – Umesh Pal murder case

माफिया डॉन से राजनेता बने अतीक अहमद को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 28 मार्च को दोषी ठहराया था और अब मृतक उमेश पाल के अपहरण मामले में कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह अहमद की पहली सजा है, भले ही उसके खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए हों।

एक सांसद-विधायक अदालत ने 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद और दो अन्य को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ और छह अन्य को मामले में बरी कर दिया गया है।

सरकारी वकील गुलाब चंद्र अग्रहरी ने कहा कि विशेष सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला ने अहमद, एक वकील सौलत हनीफ और दिनेश पासी को मामले में दोषी ठहराया। अग्रहरी ने कहा कि तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364-ए (अपहरण या हत्या के लिए अपहरण) के तहत दोषी ठहराया गया था। धारा के तहत अधिकतम सजा मौत की सजा है

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