सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रीति चंद्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत के आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने प्रीति को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि प्रीति चंद्रा कई दिनों से हिरासत में हैं और उन्हें एनसीआर नहीं छोड़ने का आदेश दिया। इसके साथ ही दो हफ्ते में एक बार जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने का आदेश भी जारी किया गया है। अदालत ने 16 जून को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
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