Women’s Reservation Bill: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को अपनी सहमति दे दी, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। कानून मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने गुरुवार को अपनी सहमति दे दी। अब, इसे आधिकारिक तौर पर संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के रूप में जाना जाएगा। इसके प्रावधान के अनुसार, “यह उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी।”
इससे पहले गुरुवार को, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मुर्मू को उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले संसद द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर किए।
उपराष्ट्रपति सचिवालय ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा “माननीय सभापति, राज्यसभा ने संसद के सदनों द्वारा पारित संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे अनुच्छेद के तहत विधेयक पर उनकी सहमति के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा।