राज्यसभा ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा में बुधवार को 128वें संविधान संशोधन विधेयक को दो-तिहाई बहुमत से मंजूरी मिल गई. राज्यसभा की मंजूरी के साथ, ऐतिहासिक विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया गया है।
अब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण एक कानून बन जाएगा और जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए। लोकसभा में AIMIM के सिर्फ दो सांसदों ने इस बिल का विरोध किया. राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर वोटिंग के दौरान कोई हंगामा नहीं हुआ।