अवैध शराब मामले में दोषी युवक को आठ साल की सजा

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पटना 20 फरवरी (वार्ता): बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित एक विशेष अदालत ने अवैध शराब की ढुलाई एवं खरीद-बिक्री के जुर्म में आज एक युवक को आठ वर्षों के सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ओम सागर ने मामले में सुनवाई के बाद पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र स्थित कैमाशिकोह किला रोड निवासी सत्येंद्र कुमार को बिहार निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 ए के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

मामला वर्ष 2021 का था। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने चौक थाना क्षेत्र स्थित हाजीगंज में एक स्कूटी सवार को रोककर तलाशी ली। इस कार्रवाई में एक बोरी में डेढ़ सौ लीटर अवैध देसी शराब तथा पांच लीटर विदेशी शराब बरामद की गई थी।

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