एनआईए कोर्ट ने मियां कयूम को न्यायिक हिरासत में भेजा, एडवोकेट बाबर कादरी हत्याकांड का है आरोपी

एडवोकेट बाबर कादरी की हत्या में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कश्मीर बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान मियां अब्दुल कयूम को एनआईए अदालत जम्मू ने शनिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

एडवोकेट बाबर कादरी कश्मीर के कई मामलों को लेकर कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां कयूम और कई हुर्रियत नेताओं के मुखर विरोधी थे। उन्हें सितंबर 2020 में आतंकियों ने श्रीनगर स्थित उनके घर में मौत के घाट उतार दिया था। इससे पूर्व वह 2018 में एक आतंकी हमले में बाल बाल बचे थे।

SIA ने 25 जून को किया था गिरफ्तार

एडवोकेट बाबर कादरी की हत्या के मामले की जांच कर रही प्रदेश जांच एजेंसी (एसआईए) ने 25 जून को मियां अब्दुल कयूम को गिरफ्तार किया था और उन्हें उसी दिन जम्मू लाया गया था। अगले दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया।

अदालत ने उसे पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया, जिसे बाद में विशेष अदालत ने छह दिन और बढ़ा दिया।। उस समय मियां कयूम ने खुद अपने मामले की पैरवी करते हुए पुलिस रिमांड का विरोध किया था।

उन्होंने कहा था कि वह जांच में सहयोग करते आए हैं और इस मामले में पुलिस की जांच भी काफी हद तक पूरी हो चुकी है। इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने का भी कोई औचित्य नहीं है।

श्रीनगर से जम्मू अदालत में स्थानांतरित किया गया मामला

एडवोकेट बाबर कादरी की हत्या के मामले की सुनवाई पहले श्रीनगर में ही हो रही थी। इसी वर्ष जनवरी में यह मामला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने श्रीनगर से जम्मू की अदालत में स्थानांतरित किया था।

उच्च न्यायालय के मुताबिक किसी आपराधिक मामले की निष्पक्ष सुनवाई के लिए यह जरूरी है कि गवाह ऐसे माहौल में गवाही देने की स्थिति में हों, जो स्वतंत्र और शत्रुतापूर्ण न हो।

उच्च न्यायालय ने यह आदेश एसआईए द्वारा दायर एक आवेदन पर