मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को इंडियन स्टांप एक्ट-1899 में संशोधन की मंजूरी दी है। यह संशोधन इंडियन स्टांप एक्ट-1899 के शेड्यूल 1ए में इंदराज नंबर-48 में किया गया है। इसके अनुसार, परिवार के रिश्तेदार यानी खून के रिश्तों से बाहर किसी अन्य व्यक्ति के नाम प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी (Power of Attorney) देने पर दो फीसदी स्टांप ड्यूटी लगेगी। इसका उद्देश्य पावर ऑफ अटॉर्नी के दुरुपयोग को रोकना और प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त में होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है। इससे ऐसी प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त पर भी स्टाम्प ड्यूटी लागू होगी, जो गरीबों की आवास संबंधी कल्याण योजनाओं के तहत मकान आदि अलॉट किए जाते हैं। इससे उन लोगों को सुरक्षा मिलेगी जो प्रॉपर्टी को पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए बेच देते हैं।
कैबिनेट में लिए कुछ और अहम फैसले:
- 16 नए सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के 320 पद सृजित होंगे। इन पदों की सृजनात्मकता से, नए कॉलेजों में जरूरी प्रोफेसरों और स्टाफ की तैनाती हो सकेगी। यह संशोधन कॉलेजों की कार्यप्रणाली में सुधार करेगा।
- 645 सहायक प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाया गया है। अब सरकारी कॉलेजों में सीधी भर्ती के लिए 37 साल से अधिक आयु वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे। इससे सहायक प्रोफेसरों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- डेंटल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। यह फैसला पंजाब मेडिकल शिक्षा सर्विस में संशोधन के माध्यम से पंजाब सिविल डेंटल सर्विसेज से सहायक प्रोफेसरों की भर्ती को संभव बनाएगा। अब उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 साल से 45 साल तक होगी।
- अंग्रेजी सिखाने वाले कोर्सों में ब्रिटिश काउंसिल की मदद दी जाएगी। राज्य के सरकारी कालेजों के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रशिक्षण कोर्स का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है। यह कोर्स विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा में संचार करने में मदद करेगा और उनकी पेशेवर गतिविधियों में सुधार करेगा।
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