भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर संग्रह का निर्धारण) संशोधन नियम, 2024 के माध्यम से एक नई टोल नीति पेश की है, जिससे निजी वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 20 किमी तक टोल-मुक्त यात्रा करने की अनुमति मिलती है। यह छूट कार्यात्मक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लैस वाहनों पर लागू होती है। यदि यात्रा 20 किमी से अधिक है, तो टोल शुल्क की गणना यात्रा की गई वास्तविक दूरी के आधार पर की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, जीएनएसएस से सुसज्जित वाहनों के लिए विशिष्ट लेन निर्दिष्ट की जाएंगी। कार्यात्मक जीएनएसएस के बिना इन लेन में प्रवेश करने वाले वाहनों को दंडित किया जाएगा, और उस प्लाजा पर लागू टोल का दोगुना भुगतान करना होगा। इस कदम का उद्देश्य टोल संग्रह को सुव्यवस्थित करना और जीएनएसएस प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करना है।