मुख्यमंत्री भगवंत मान की पंजाब सरकार ने विश्वविद्यालयों के कुलपति (वीसी) नियुक्त करने के राज्यपाल के अधिकार को समाप्त करने के लिए तैयारी की है। इसके लिए राज्य सरकार एक संशोधन बिल पेश करने की योजना बना रही है। इस बिल के माध्यम से, मुख्यमंत्री को प्रदेश के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाया जाएगा और उन्हें विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलर नियुक्त करने का अधिकार भी मिलेगा। इस बिल को विधानसभा में पेश किया जाने की तैयारी हो रही है और इसके बाद राज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
यह सार्वजनिकता में आया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले साल राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाया था, लेकिन इस बिल को उन्होंने मंजूरी नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। पंजाब सरकार के मामले में भी ऐसा ही हो सकता है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच इस मुद्दे पर तकरार चल रही है। पुरोहित ने भगवंत मान पर अपने पत्रों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया है, जिसका जवाब मुख्यमंत्री ने दिया है कि उन्होंने सभी पत्रों का जवाब दिया है और आगे भी देंगे।
यह बिल अभी तक संसदीय मंजूरी के लिए बाकी है और इसके माध्यम से नया नियमानुसार विश्वविद्यालयों के नियुक्ति प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाएगा।
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