जिले में भारतीय न्याय संहिता(बीएनएस) 2023 के अंतर्गत कैंप थाने में पहला मुकदमा छात्र की गुमशुदगी का दर्ज किया गया। पहले यह मामला आइपीसी की धारा 346 के तहत दर्ज होता था। अब यह मामला धारा 127(6) बीएनएस के अंतर्गत दर्ज किया गया है।
नए आपराधिक कानून के तहत दर्ज मामलों में विशेष यह रहेगा कि इन मामलों की प्रगति रिपोर्ट की समय-सीमा तय की हुई है। इसलिए पुलिस शुरू से ही मामलों में कार्रवाई को गति देगी।
यह है पहला मामला
कैंप थाना प्रभारी दिनेश कुमार के अनुसार मामले में ताराका गांव के रहने वाले भारत भूषण ने शिकायत दी है कि उसका बेटा उदित पलवल स्थित निजी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ता है। बीती एक जुलाई की सुबह वह बस से स्कूल के लिए निकला था।
सुबह करीब नौ बजे उसके पास स्कूल से फोन आया कि उसका बेटा स्कूल नहीं आया है। पीड़ित ने बताया कि उदित सुबह करीब सवा सात बजे स्कूल की बस से स्कूल गया है। वह तुरंत स्कूल पहुंचा और बस परिचालक से बात की। बस में ही स्कूल आया था और स्कूल के दरवाजे पर उतर गया। इसके बाद उसका कुछ नहीं पता।