आप बेल मिलने पर कोई फाइल साइन नहीं कर सकेंगे’, केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज तीसरे दिन सुनवाई हो रही है। बीती दो हियरिंग में अदालत ने केजरीवाल के वकील का पक्ष सुना आज अदालत ईडी के वकील

गौरतलब है कि अदालत ने पिछली सुनवाई में खुद ही कहा था क्योंकि यह चुनाव का समय है तो हम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भी विचार कर सकते हैं। तब ईडी ने कहा था कि कोई भी फैसला लेने से पहले हमारा पक्ष भी सुना जाए। ऐसे में आज अदालत ईडी की दलीलें सुन रही है।

  • आज सुनवाई शुरू हुई तो एएसजी एसवी राजू ने अपना पक्ष रखना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं 100 करोड़ के हवाला ट्रांजेक्शन से बात शुरू करना चाहता हूं। मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट होने के बाद एक शिकायत आई थी और 1100 करोड़ रुपये अटैच किए गए।
  • इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा दो साल में ये 1100 करोड़ हो गए? आपने तो कहा था कि अपराध 100 करोड़ का है फिर यह इतना कैसे हो गया?
  • इस पर राजू ने कहा कि नीति से जो लाभ हुआ वो 1100 करोड़ है। तब जस्टिस खन्ना ने कहा आप पूरे लाभ को अपराध की श्रेणी में नहीं ला सकते।
  • तब राजू ने कहा कि इस वक्त यह जांच अधिकारी के विवेक पर है कि वह फैसला ले कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं.
  • राजू ने आगे कहा, हमने 25 अप्रैल 2023, तक एक भी सवाल नहीं किया। तब जस्टिस खन्ना ने पूछा सरथ रेड्डी कब गिरफ्तार हुआ? राजू ने बताया 10 नवंबर 2022 को ये सभी बयान सीसीटीवी की निगरानी में कस्टडी में लिए गए थे।
  • अदालत ने कहा कि आप याचिकाकर्ता को सभी बयान उपलब्ध कराइए तो ईडी ने कहा कि उसमें और भी चीजें हैं। तब अदालत ने कहा कि उन्हें अलग कर बयान उपलब्ध कराइए।
  • जस्टिस खन्ना ने ईडी से पूछा कि सरकार की तरफ से पहला शख्स किस तारीख को गिरफ्तार हुआ था? एएसजी ने कहा, 9 मार्च। फिर वह सरथ रेड्डी का बयान कोर्ट को दिखाने लगे और कहा कि इन बयानों का केजरीवाल से लेना-देना नहीं है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, उनकी दलील है कि आपने वो सवाल क्यों नहीं पूछा