जम्मू कश्मीर: पुलवामा में नशा तस्कर को 10 साल की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगा

कश्मीर घाटी के जिला पुलवामा में अदालत ने एक नशा तस्कर को 10 साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उसकी पहचान अब्दुल हामिद भट निवासी लेलहर काकापोरा के रूप में हुई है। नशा तस्कर को उसके घर से 104 किलो गांजा और 1.2 किलो चरस के साथ पकड़ा गया था।

प्रिंसिपल सेशन जज पुलवामा नसीर अहमद डार की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। ऑर्डर कॉपी के अनुसार, जुर्माना न चुकाने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी। 



दोषी द्वारा पहले से काटी गई हिरासत की अवधि को समायोजित किया जाएगा। अदालत ने तर्क दिया कि एक हत्यारे को एक या कुछ लोगों की हत्या के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन नशीले पदार्थों का दुरुपयोग रोजाना कई लोगों की जिंदगियां छीन रहा है। सबसे ज्यादा युवा वर्ग प्रभावित है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सात अक्तूबर 2018 को पुलिस थाना काकापोरा को सूचना मिली कि नशा तस्कर अब्दुल भट ने लेलहारा काकापोरा में अपने घर में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ छिपा रखा है। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 104 किलो गांजा और 1.2 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया।