दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में गिरफ्तारी को लेकर संजय सिंह की याचिका खारिज की

दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में गिरफ्तारी को लेकर संजय सिंह की याचिका खारिज की

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को झटका देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी।

 

संजय सिंह को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में उनके आवास पर तलाशी के बाद दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार किया था।

 

मामले में आदेश न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल न्यायाधीश पीठ ने शाम 4:00 बजे के बाद सुनाया, जिसके एक दिन बाद अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था।

 

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में संजय सिंह की भूमिका के खिलाफ ईडी की जांच अभी भी शुरुआती चरण में है और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा के सिद्धांतों को जांच करने के लिए एजेंसी के दायित्व के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है।