दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को दिया है, क्योंकि उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। सिसोदिया की ओर से हाईकोर्ट में उनकी बीमार पत्नी के स्वास्थ्य के हवाले से अंतरिम जमानत के लिए याचिका दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस जमानत को मान्य नहीं किया। हालांकि, मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी सीमा सिसोदिया से मिल सकेंगे। सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।
निर्धारित समय पर होगी मुलाकात
हाईकोर्ट ने मुलाकात का समय निर्धारित किया है। कोर्ट ने उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पत्नी से मुलाकात करने की अनुमति दी है। सीमा सिसोदिया जहां भी घर या अस्पताल में हों, सिसोदिया उनसे मिल सकेंगे। मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट से 6 महीने की अंतरिम जमानत मांगी थी। उनकी ओर से हाईकोर्ट में यह दावा किया गया था कि उनकी देखभाल करने वाले सिसोदिया अकेले हैं।
पहले भी 30 मई को मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने यह कहा था कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं। इसीलिए उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज की जाती है।
सिसोदिया को इस साल 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में नवंबर 2021 में आम आदमी पार्टी सरकार ने आबकारी नीति को लागू किया था, जिसके बाद इस पॉलिसी को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। पिछले साल सितंबर में इसे वापस ले लिया गया था। इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई कर रहे हैं।
ये भी पढ़ें 51 साल के हुए योगी आदित्यनाथ, जनिए उनके जीवन से जुड़ी विशेष बातें