महाराष्ट्र में सरकारी अस्पताल मुफ्त इलाज प्रदान करेंगे: स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत

महाराष्ट्र में सरकारी अस्पताल मुफ्त इलाज प्रदान करेंगे
महाराष्ट्र में सरकारी अस्पताल मुफ्त इलाज प्रदान करेंगे

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने गुरुवार को घोषणा की कि सरकारी अस्पतालों में सभी उपचार मुफ्त प्रदान किए जाएंगे और इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने बताया कि यह फैसला आज कैबिनेट बैठक में लिया गया। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ग्रामीण अस्पतालों, महिला अस्पतालों, जिला सामान्य अस्पतालों, उपजिला अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों और कैंसर अस्पतालों में मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                https://twitter.com/ANI/status/1687144014884306945?s=20

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, सावंत ने कहा, “सरकारी अस्पतालों में सभी उपचार सरकार द्वारा मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। आज कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है।” इनपुट के अनुसार, यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लिया गया है। जो नागरिकों के लिए स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देता है।

महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों में एक साल में करीब 2.55 करोड़ लोग इलाज के लिए आते हैं। राज्य में जन स्वास्थ्य विभाग के तहत कुल 2,418 संस्थान हैं और इन सभी जगहों पर मरीजों को मुफ्त इलाज मिलेगा. उक्त कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री सावंत ने की और इसमें सेवा आयुक्त धीरज कुमार, स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. स्वप्निल लाले, कानून और न्याय विभाग, समाज कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव अशोक अत्राम, स्माइल प्लस फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष योगेश मलखरे और अन्य अधिकारी शामिल हुए। गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग भी मौजूद था.

इससे पहले, कोविड महामारी के बीच, महाराष्ट्र 2020 में अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया था। इस योजना की घोषणा तत्कालीन राज्य स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने की थी, जिसमें सभी नागरिकों को राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (एमजेपीजेएवाई) के तहत कवर किया जाएगा। योजना के लिए आवेदन करने के लिए राशन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र को आवश्यक दस्तावेज बनाया गया था।