सुप्रीम कोर्ट ने आप सांसद राघव चड्ढा के निलंबन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। इसके बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी राघव चड्ढा को बड़ी राहत दिलाई है। हाईकोर्ट ने सरकारी बंगले के आवंटन से जुड़ी याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ राघव चड्ढा की याचिका को स्वीकार कर लिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पटियाला हाउस अदालत के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने राज्यसभा सचिवालय को आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा को उनके आधिकारिक आवास से बेदखल करने का आदेश दिया था।
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अनुप जे. भंभानी ने आज अपने आदेश में निर्देश दिया कि राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ निचली अदालत द्वारा पारित स्थगन आदेश अब भी बहाल रहेगा। इस आदेश का पालन तब तक किया जाएगा, जब तक कि ट्रायल कोर्ट राघव चड्ढा के आवेदन पर अंतरिम राहत के लिए फैसला नहीं कर लेती है। इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को मौजूदा टाइप-7 सरकारी बंगला खाली करने की जरुरत नहीं है। राघव चड्ढा ने पहले पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी, जिसके परिणामस्वरूप अब दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के राज्यसभा सचिवालय की कार्रवाई पर से अंतरिम रोक हटाने का निर्णय लिया है।