मेवात हिंसा के बाद रैलियों पर रोक लगाने के की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया, कहा – ‘हेट स्पीच देने पर लें एक्शन

नूंह के मेवात जिले में सोमवार को हुई हिंसा को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है. बीते दिनों हुई हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट में रैलियों पर रोक लगाने की मांग की थी जिसके बाद SC ने कहा कि भड़काऊ बयान की स्थिति में कार्रवाई हो. यह देखा जाए कि कार्यक्रमों के चलते हिंसा न हो. कोर्ट ने यूपी, हरियाणा, दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया है. इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी.

 वीएचपी और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शनों पर रोक की मांग

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वीएचपी और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की गई थी. कोर्ट में दायर इस याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस  SVN भट्टी की पीठ ने सुनवाई की. याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि संवेदनशील इलाकों में भी प्रदर्शन होने वाला है, ऐसे में माहौल और बिगड़ सकता है.

116 लोगों की हुई गिरफ्तारी

डीजीपी हरियाणा ने बताया कि अब तक इस मामले में 41 लोगों के नाम पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है. जबकि इस पूरी घटना में अब तक 116 लोगों की गिरफ्तारी हरियाणा पुलिस द्वारा की जा चुकी है. तो वहीं  100 से ज्यादा लोगों के पूछताछ जारी है.

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