दिल्ली सरकार (Delhi Government) के सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को गुरुवार को उनके पद से हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में आप सरकार को राज्य में अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग पर नियंत्रण देने के घंटों बाद।
इसके तुरंत बाद, 1995 बैच के आईएएस अधिकारी एके सिंह को दिल्ली सरकार के सेवा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा, सार्वजनिक कार्यों को “बाधित” करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी।
Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा?
CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि एलजी की शक्तियां उन्हें दिल्ली विधानसभा और निर्वाचित सरकार की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली का शासन अन्य राज्यों की तरह है और एलजी दिल्ली सरकार की सलाह से बंधे हैं।
SC ने अपने फैसले में कहा, “संसद द्वारा कानून की अनुपस्थिति में, दिल्ली विधानमंडल और कार्यपालिका के पास निर्णय लेने की शक्तियां हैं,” दिल्ली और केंद्र दोनों के पास शक्तियां हैं और चुनी हुई सरकार लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति है।
यह भी पढ़ें: दिल्ली में मुख्यमंत्री ही होंगे किंग, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सीएम को बताया पावरफुल