नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में कई याचिकाएं अदालत में दायर की गईं हैं। इन सभी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीएए पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदनों पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।
वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र ने अदालत को बताया कि CAA किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता है। साथ ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से सभी याचिकाओं पर जवाब देने के लिए समय मांगा है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि उन्हें 20 आवेदनों पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ दायर 200 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के शुरू होते ही केंद्र ने CAA को लेकर कहा कि यह कानून किसी की भी नागरिकता नहीं छिनेगी। बता दें कि इन आवेदनों में शीर्ष अदालत द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा होने तक नियमों पर रोक लगाने की मांग की गई है।
CAA के खिलाफ 200 से अधिक याचिकाएं दायर
आपको बता दें कि सीएए के खिलाफ 200 से ज्यााद याचिकाएं दायर हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।