अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim) को गुरुवार को 30 दिन की पैरोल दी गई है।
जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और स्वयंभू बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह को गुरुवार को 30 दिन की पैरोल दी गई। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने एक बार फिर बलात्कार के दोषी बाबा की पैरोल को मंजूरी दे दी है, जिसे पहले इसी साल जनवरी में पैरोल दी गई थी।
हालिया आदेश के अनुसार, पैरोल अवधि के दौरान गुरमीत राम रहीम सिंह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में शाह सतनाम आश्रम में रहेंगे।
डेरा प्रमुख सिरसा में अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार के आरोप में रोहतक की जेल में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है।
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पर्याप्त अनुयायियों वाले ‘भगवान’ को अलग-अलग कारणों से पांच अलग-अलग मौकों पर पैरोल पर जेल से रिहा किया गया है, जैसे कि उनकी बीमार मां से मिलने की अपील।
स्वयंभू बाबा ने हरियाणा अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 2022 की धारा 3 के तहत पैरोल के लिए आवेदन किया था।
30 दिन की पैरोल देते हुए, अधिकारियों ने गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim) पर कई शर्तें भी रखीं, जिसमें पैरोल अवधि के दौरान रिहाई वारंट में निर्दिष्ट किसी भी स्थान पर जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की शर्त भी शामिल थी।