प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में यूपी पुलिस के सीधी भर्ती के दारोगाओं और इंस्पेक्टरों को प्रशिक्षण अवधि का पूरा वेतन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही पदोन्नति में भी प्रशिक्षण अवधि को शामिल करने का आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक सिंगल बेंच ने नोएडा एनसीआर, गाजियाबाद, मेरठ जोन, आगरा जोन, प्रयागराज जोन, गोरखपुर जोन, कानपुर जोन, बरेली जोन, और वाराणसी जोन के विभिन्न जनपदों में तैनात दरोगाओं और पुलिस इंस्पेक्टरों के द्वारा दाखिल अलग-अलग याचिकाओं पर पारित किया है।
इंस्पेक्टरों और दरोगाओं की तरफ से याचिकाओं में यह आदान-प्रदान की गई कि उनकी प्रशिक्षण अवधि की सैलरी और भत्ते को उनकी सेवाओं में शामिल किया जाए, और वेतन में वृद्धि प्रदान की जाए।
इस फैसले के साथ ही, कोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी करने का निर्देश दिया है, जो कि दो महीने के भीतर जारी किया जाना चाहिए।
इस महत्वपूर्ण निर्णय से यूपी पुलिस के सीधी भर्ती के दरोगाएं और इंस्पेक्टरों को आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति मिलेगी और उनके प्रशिक्षण की मूल्यांकन में उचित ध्यान दिया जाएगा।