जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंग पर पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगाने पर सहमत है

52वीं जीएसटी परिषद की बैठक आज
52वीं जीएसटी परिषद की बैठक आज

जीएसटी परिषद ने मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत कर लगाने पर सहमति व्यक्त की और यह कर पूर्ण अंकित मूल्य पर लगाया जाएगा।

पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि परिषद ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब और फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज (एफएसएमपी) के आयात पर जीएसटी से छूट को भी मंजूरी दे दी है।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, “जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर प्रवेश बिंदु पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।”

मंत्री ने कहा कि जीएसटी कानून में बदलाव कर यह बताया जाएगा कि ये तीन आपूर्ति लॉटरी और सट्टेबाजी की तरह कार्रवाई योग्य दावे नहीं हैं।

महाराष्ट्र के वन सांस्कृतिक और मत्स्य पालन मंत्री, सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग के मामले में कौशल और मौका के खेल के अंतर को खत्म करने का फैसला किया है।

मुंगंतीवार ने कहा, दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।

मुनगंटीवार ने आगे कहा कि परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है।

ये भी पढ़ें INDW vs BANW: भारत ने बांग्लादेश को 8 रनों से जीत हासिल की, 2-0 से जीती सीरीज