पाकिस्तान में चुनाव में विलंब को लेकर सुनवाई आज फिर से

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव की तारीख तय करने में विफल रहने के बाद देश के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ चुनाव में विलंब पर स्वत: संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई गुरुवार से फिर से शुरू करेगी।
पिछली सुनवाई में अदालत ने राजनीतिक दलों से 26 अप्रैल को बातचीत करने और हितधारकों को एक समझौते पर पहुंचने का मौका दिया था जिसके बाद उन्हें 27 अप्रैल तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था, क्योंकि चुनाव के लिए 14 मई की तारीख तय की गई थी और यह आदेश सभी अधिकारियों के लिए बाध्यकारी था।