लोकसभा में जीएसटी संशोधन बिल पारित, 1 अक्टूबर से होगा लागू

लोकसभा से जीएसटी संशोधन बिल पारित
लोकसभा से जीएसटी संशोधन बिल पारित

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में जीएसटी संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया है, जिससे अब ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी की जीएसटी लगाई जाएगी। इस विधेयक के पारित होने से यह रास्ता स्पष्ट हो गया है कि इन सेक्टरों पर कितनी जीएसटी लागू की जाएगी। नई कर प्रणाली 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो जाएगी।

इस प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से जीएसटी परिषद ने पिछले हफ्ते अपनी 51वीं बैठक में मंजूरी दी थी, जिसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अधिनियमों में संशोधन करने की मंजूरी दी गई थी। यह संशोधन विधेयक उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ सेक्टर में लागू होने वाली नई कर प्रणाली की तैयारी करने का माध्यम बनेगा।

इस संशोधन के साथ-साथ, इन सेक्टरों में जीएसटी की लागत में वृद्धि के चलते कर्मठ लोगों को अधिक कर जोड़ा जाएगा, जिससे सरकार के राजकोष में भी वृद्धि होगी। इस संशोधन के माध्यम से समाज में न्यायपूर्ण और सशक्त नये करोड़पति बन सकेंगे, जो इन सेक्टरों में निवेश करना चाहते हैं।

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