माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गजल होटल मामले में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उन पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके रजिस्ट्री कराने का आरोप है।
इस मामले में, 2005 में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम पर गजल होटल की जमीन की रजिस्ट्री हुई थी। यहां तक कि उन्होंने रजिस्ट्री के समय खुद को नाबालिग बताया था। इस आधार पर, उन्होंने खुद को मामले में निर्दोष बताते हुए कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अब्बास और उमर अंसारी को राहत देते हुए चार्जशीट पर रोक लगा दी गई है।
गाजीपुर सदर एसडीएम प्रभास कुमार ने महुआबाग स्थित गजल होटल के जमीन की पैमाइश कराई थी और वहां अनियमितता मिली थी। होटल के नक्शे को भी एसडीएम ने निरस्त करते हुए मुख्तार की पत्नी आफसा, अब्बास और उमर सहित 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। साथ ही, होटल के जमीन की रजिस्ट्री भी फर्जी पाई गई थी। नक्शे को दो बार में पास कराने की कोशिश की गई थी, जो गैरकानूनी है।
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