मणिपुर हाई कोर्ट ने लोगों के लिए मोबाइल इंटरनेट की सेवाओं को बहाल करने के तरीके की मांग की

हाईकोर्ट
हाईकोर्ट

Manipur High Court: मणिपुर उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार से मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को पुनः शुरू करने के तरीके खोजने का आदेश दिया। जबसे 3 मई को राज्य में हिंसा बढ़ी थी, तब से यहाँ पर मोबाइल इंटरनेट की सेवाएं बंद थीं।

उच्च न्यायालय के द्वारा जारी आदेश में उल्लिखित है कि राज्य के अधिकारियों को इस मामले में मोबाइल नंबरों की एक सूची तैयार करने का आदेश दिया गया है, ताकि वे मोबाइल फोन के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं पुनः शुरू कर सकें। आदेश में यह भी कहा गया है कि इसे चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए और अगली तारीख पर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है।

उच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य सरकार ने पहले ही ब्रॉडबैंड सेवाओं के माध्यम से मोबाइल इंटरनेट प्रदान करने के आदेश दिए थे। इस आदेश के अंतर्गत कुछ सुरक्षा उपायों की पूर्ति की गई थी और कई नागरिकों को फिर से इंटरनेट सेवाओं का लाभ मिला।

मामले में याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि व्हाइटलिस्ट किए गए मोबाइल नंबरों के माध्यम से कोई डेटा लीक नहीं हुआ है, इसलिए उच्च न्यायालय को सभी मोबाइल फोनों को व्हाइटलिस्ट करने का आदेश देने का प्रावधान किया जा सकता है।

Manipur High Court

यह निर्णय मोबाइल इंटरनेट की सेवाओं के पुनरावागमन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और लोगों को संचार के माध्यम से जुड़े रहने का मौका देता है। इससे व्यक्तिगत और व्यावासिक संचार में सुधार हो सकता है, जो समाज के साथीयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

यह निर्णय मणिपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिससे उन्हें फिर से इंटरनेट की सुविधा का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। यह निर्णय दिखाता है कि न्यायपालिका ने लोगों के संचार के माध्यम से जुड़े रहने के महत्व को महत्वपूर्ण मानते हुए एक सकारात्मक कदम उठाया है।