चेक बाउंस मामले में विधायक बीमा भारती को मिली जमानत

बिहार
बिहार

पटना 20 फरवरी (वार्ता): बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय की एक अदालत में विधायक बीमा भारती ने चेक बाउंस के एक मामले में आज आत्मसमर्पण किया, जहां बाद में उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया।

न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) रोहित सिन्हा की अदालत में आत्मसमर्पण करने के साथ ही विधायक बीमा भारती ओर से जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई थी। विधायक की ओर से कहा गया कि शिकायतकर्ता के साथ सुलह हो गई है और सुलहनामा भी अदालत में दाखिल कर दिया गया है। सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने विधायक बीमा भारती को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके के साथ उसी राशि के दो जमानतदारों का बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया।

मामला शिकायती मुकदमा पर आधारित है। एक अधिवक्ता के लिपिक कुणाल राम ने अदालत में एक शिकायती मुकदमा संख्या 7225(सी) 2022 दाखिल किया था, जिसके आरोप के अनुसार नौकरी दिलाने के नाम पर शिकायतकर्ता ने बीमा भारती को एक लाख रुपए दिए थे लेकिन न तो नौकरी मिली और न ही रुपए वापस किए गए। साथ ही रुपए वापस करने के नाम पर दिया गया एक लाख रुपए का चेक भी बाउंस कर गया था।

ये भी पढ़ें: पांच साल बाद पाकिस्तान की जेल से खंडवा के राजू की वतन वापसी