3 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रीस्कूल जाने के लिए मजबूर करने वाले माता-पिता एक गैरकानूनी कार्य कर रहे हैं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात उच्च न्यायालय ने एक फैसले में भारतीय माता-पिता की क्लास ली है, जहां उन्होंने कहा है कि बच्चों को तीन साल की उम्र से पहले
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अहमदाबाद, गुजरात: गुजरात उच्च न्यायालय ने एक फैसले में भारतीय माता-पिता की क्लास ली है, जहां उन्होंने कहा है कि बच्चों को तीन साल की उम्र से पहले प्रीस्कूल जाने के लिए मजबूर करना माता-पिता द्वारा किया जाने वाला गैरकानूनी कार्य है।

गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया ने माता-पिता द्वारा दायर की गई याचिकाओं को खारिज करते हुए बच्चों को किंडरगार्टन में जल्दी भेजने की जिद के खिलाफ इस टिप्पणी की है।

माता-पिता ने जल्दी दाखिले के लिए दायर की थी याचिका, और इसमें वह दावा कर रहे थे कि उनके बच्चों को तीन साल की उम्र से पहले प्रीस्कूल जाने के कारण वे किंडरगार्टन में प्रवेश देने की छूट मिलनी चाहिए, जबकि विधानसभा द्वारा निर्धारित न्यूनतम उम्र छह वर्ष होती है।

उच्च न्यायालय ने इस तरह के तर्क को खारिज किया है, कहते हुए कि बच्चों को तीन साल की उम्र से पहले प्रीस्कूल जाने के लिए मजबूर करना माता-पिता द्वारा किया जाने वाला गैरकानूनी कार्य है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि विधायिका निर्धारित न्यूनतम उम्र को छह वर्ष के बच्चों के लिए ही लागू होता है, और इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती है।

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