ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों और हादसे में घायल होने वालों को अब दस गुना ज्यादा मुआवजा मिलेगा। भारतीय रेलवे बोर्ड ने मुआवजा राशि में इजाफा को मंजूरी दी है, जिससे परिजनों और घायल यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही, मानवयुक्त रेलवे फाटक पर हुई दुर्घटनाओं के मामले में भी मुआवजा दिया जाएगा, यदि रेलवे की गलती से कोई व्यक्ति हादसे का शिकार होता है।
मुआवजा राशि में इजाफा के बाद, ट्रेन दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को अब 5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा, जो कि पहले 50,000 रुपये थे। इसके अलावा, अगर मानवयुक्त रेलवे फाटक पर भी किसी व्यक्ति को रेलवे की गलती से हादसे का शिकार होता है, तो उसे भी मुआवजा दिया जाएगा।
इतनी मिलेगी अनुग्रह राशि:
- मृत यात्रियों के परिजनों को: ट्रेन और मानवयुक्त फाटक पर हुई दुर्घटनाओं में 5 लाख रुपये
- घायल लोगों को: गंभीर रूप से घायल यात्री को 2.5 लाख रुपये
- साधारण चोट वाले यात्री: 50,000 रुपये
किसी अप्रिय घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों, घायल और साधारण रूप से घायल यात्रियों को नई मुआवजा राशि के अनुसार निम्नलिखित मिलेगा:
- मृत व्यक्ति के आश्रितों को: 1.5 लाख रुपये
- घायल यात्री (गंभीर रूप से घायल): 50,000 रुपये
- घायल यात्री (साधारण रूप से घायल): 5,000 रुपये
इससे पहले, ये राशियाँ 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये थीं।
ट्रेन दुर्घटनाओं के मामले में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी:
- अस्पताल में भर्ती रखने पर अतिरिक्त मुआवजा: गंभीर रूप से घायल यात्री को 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रखने पर अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा।
- छुट्टी के दौरान मुआवजा: घायल यात्री को हर 10 दिन की अवधि के अंत या अस्पताल से छुट्टी की तारीख, जो भी पहले हो, ऐसे में 3,000 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे।
- डिस्चार्ज के बाद मुआवजा: अस्पताल में भर्ती होने के अगले पांच महीनों तक हर 10 दिन की अवधि या डिस्चार्ज की तारीख, जो भी पहले हो, के अंत में 750 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे।
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