Raja Pateria, जबलपुर, 27 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लक्ष्य कर की गयी आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में जेल में बंद कांग्रेस के नेता एवं पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को आज जमानत प्रदान कर दी।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने राजा पटेरिया की ओर से पेश की गयी जमानत याचिका पर सुनवायी के दौरान उन्हें जमानत प्रदान की।
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दमोह जिले के हटा निवासी राजा पटेरिया ने लगभग ढाई माह पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में श्री मोदी को लेकर कुछ टिप्पणियां की थीं। पन्ना जिले के पवई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद पवई पुलिस ने पटेरिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें दमोह जिले के हटा स्थित उनके निवासस्थान से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में पन्ना जिले की जेल में बंद हैं।
पटेरिया की ओर से स्थानीय कोर्ट में जमानत याचिका लगायी गयी थी, जो खारिज हो गयी थी। इसके बाद विशेष अदालत से भी जमानत नहीं मिली। इसके उपरांत यह मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा और यहां पर भी एक आवेदन लगभग एक माह पहले खारिज हो चुका था।
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