SC ने राष्ट्रपति से उद्घाटन करने की मांग को खारिज की, पीएम मोदी ही करेंगे उद्घाटन

SC ने राष्ट्रपति से उद्घाटन करने की मांग को खारिज की
SC ने राष्ट्रपति से उद्घाटन करने की मांग को खारिज की

New Parliament Building Controversy: नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करने की मांग की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि ”हम जानते है कि ये याचिका क्यों दाखिल कराई गई है. ऐसी याचिका पर सुनवाई करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है”. कोर्ट ने पूछा कि इस याचिका से किसका अच्छा होगा? इस सवाल का सटीक जवाब याचिकाकर्ता नहीं दे पाए. कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका पर जुर्माना लगेगा. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे.

किसने दायर कराई थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट के वकील सीआर जया सुकिन ने यह याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री से कराया जा रहा है, जो भारतीय संविधान का उल्लंघन है. ऐसे में हमारे संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है. भारतीय संसद में दो सदन है राज्यसभा और लोकसभा. राष्ट्रपति के पास किसी भी सदन को बुलाने और सत्रावसान करने का अधिकार है. इसके अलावा संसद या लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास है. ऐसे में नए संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए.

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