Umesh Pal Murder Case: दोपहर 2 बजे तक प्रयागराज पहुंच सकता है अतीक अहमद को लेकर पुलिस का काफिला

Umesh Pal Murder Case
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Umesh Pal Murder Case: साबरमती जेल से मंगलवार को कोर्ट में पेश होने के लिए निकला गैंगस्टर अतीक अहमद बुधवार दोपहर करीब 2 बजे प्रयागराज पहुंचेगा। अंतिम रिपोर्ट दर्ज होने तक गैंगस्टर को लेकर पुलिस का काफिला मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचा। उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में उनके खिलाफ एक नया वारंट जारी होने के बाद अदालत में उनकी सुनवाई हुई।

अतीक अहमद का डर – Umesh Pal Murder Case

रास्ते में मीडिया से बातचीत के दौरान गैंगस्टर ने कहा कि उसे अपनी जान का खतरा है और उसे उत्तर प्रदेश पुलिस की मंशा पर शक है। उन्होंने यह भी अपील की कि उनके परिवार की महिलाओं और बच्चों को मुद्दों में नहीं घसीटा जाना चाहिए। अहमद ने कहा, “यह आपकी (मीडिया) वजह से है कि मैं सुरक्षित हूं।”

धूमनगंज थाने में कुख्यात माफिया अतीक अहमद व उसके बेटे समेत 13 पर धारा 147 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। सूची में असद कालिया, शकील, शाकिर, सबी अब्बास, फैजान, सैफ, नामी, अफ्फान, महमूद, मौद और असलम भी शामिल हैं। जल्द ही यूपी पुलिस के काफिले ने गुजरात से प्रयागराज के लिए अपनी यात्रा शुरू की, अतीक अहमद ने कहा, “यह सही नहीं है। वे मुझे मारना चाहते हैं।”

उत्तर प्रदेश के 60 वर्षीय पूर्व विधायक और लोकसभा सदस्य को प्रयागराज से लगभग 24 घंटे की सड़क यात्रा के बाद 29 मार्च को यूपी पुलिस वैन में गुजरात की उच्च सुरक्षा वाली जेल में वापस लाया गया था।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले का पालन कर रही है और अब उत्तर प्रदेश में अपराधी बच नहीं पाएंगे। हम कोर्ट के फैसले का पालन कर रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं बच पाएंगे। पाठक ने कहा कि सरकार पूरे मामले की निगरानी कर रही है और हमारा उद्देश्य सख्त से सख्त सजा दिलाना है।

अतीक अहमद दोषी करार

माफिया डॉन से राजनेता बने अतीक अहमद को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 28 मार्च को दोषी ठहराया था और अब मृतक उमेश पाल के अपहरण मामले में कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह अहमद की पहली सजा है, भले ही उसके खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए हों।

एक सांसद-विधायक अदालत ने 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद और दो अन्य को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ और छह अन्य को मामले में बरी कर दिया गया है

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