गृह मंत्रालय: पीओके में रहने वाला मोहम्मद कासिम आतंकी घोषित, UAPA कानून के तहत फैसला; सूची में 57वां दहशतगर्द

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन- लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े आतंकी मोहम्मद कासिम गुज्जर उर्फ सलमान उर्फ सुलेमान को आतंकी घोषित कर दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में रह रहे कासिम को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (UAPA) के तहत आतंकी घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि यूएपीए कानून के तहत 32 साल का मोहम्मद कासिम जम्मू के रियासी जिले का निवासी बताया जाता है। गृह मंत्रालय ने कहा कि आतंकियों की इस सूची में 56 लोगों के नाम पहले से शामिल हैं। मोहम्मद कासिम इस सूची में 57वां आतंकी है।

आतंकी सरगना मोहम्मद कासिम गुज्जर को नामित आतंकवादी घोषित किए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी गुज्जर ने आतंकी हमलों में सक्रिय भूमिका निभाई है। इसने कई लोगों को मौत के घाट उतारा है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। कासिम पर भारत के खिलाफ युद्ध की योजना बनाने में संलिप्त होने का भी आरोप है।



देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का इरादा
शाह ने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म- एक्स पर पोस्ट किया, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल किसी भी शख्स से सरकार बेरहमी से निपटेगी। गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से गुज्जर उर्फ सलमान उर्फ सुलेमान कई तरह की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल रहा है।