निठारी कांड: सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर बरी, फांसी की सजा रद्द

निठारी कांड: सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर बरी, फांसी की सजा रद्द
निठारी कांड: सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर बरी, फांसी की सजा रद्द

नोएडा के चर्चित निठारी कांड में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को निठारी कांड के सभी मामलों में दोषी करार दिया है। हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 12 मामलों में और मनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में मिली फांसी की सजा को रद्द किया है। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को भी रद्द किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों दोषियों को इन मामलों में बरी कर दिया है। सुरेंद्र कोली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील दर्ज की थी, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर ने दो मामलों में मिली सजा के खिलाफ अपील दर्ज कराई थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर नोएडा के निठारी कांड में दोषियों को बरी कर दिया। इस फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। हालांकि, रिंपा हल्दर मर्डर केस में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। इन्हीं सबूतों के आधार पर रिंपा हल्दर मर्डर केस में दोनों को फांसी की सजा मिली थी। हाईकोर्ट ने अर्जियों पर सुनवाई पूरी होने के बाद 15 सितंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस एस एच ए रिजवी की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। साल 2006 में निठारी कांड का खुलासा हुआ था।